गरीब व्यक्ति तक पहुंचे विधिक सहायता: जिला जज

ग्रेटर नोएडा l दीवानी न्यायालय परिसर स्थित सभा कक्ष मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान मे पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के प्रशिक्षण के पंचम सेशन का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता अवनीश सक्सैना जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर द्वारा की गई । प्रशिक्षण कार्यक्रम मे श्री अल्ला रक्खे ( रिटायर्ड जिला जज) / अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत गौतम बुद्ध नगर एंव श्रीमती ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज / सचिव (पूर्णकालिक ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर एव श्री अतुल कुमार सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर एवं श्री ओम प्रकाश पासवान तहसीलदार दादरी उपस्थित हुएl परा विधिक स्वयं सेवक के पंचम प्रशिक्षण सत्र मे श्री अवनीश सक्सैना द्वारा परा विधिक स्वय सेवकों के कार्य, दायित्व एवं कर्तव्यों के संबंध में बताते हुए कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक निशुल्क विधिक सहायता /सेवा पहुंचाना पराविधिक स्वयं सेवकों का प्रथम कर्तव्य है। इसके साथ ही नवनियुक्त परा विधिक स्वयं सेवकों को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा शुभकामनाएं दी गई तथा परा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा समाजहित मे किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण अल्ला रक्खे ( रिटायर्ड जिला जज) / अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत गौतम बुद्ध नगर एंव श्रीमती ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज / सचिव (पूर्णकालिक ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर एव श्री अतुल कुमार सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर एवं श्री ओम प्रकाश पासवान तहसीलदार दादरी द्वारा निम्नवत विषयों पर जानकारियां उपलब्ध कराई गई।
Parmanent Lok Adalat (legal services authority act 1987) Government orders and scheme promoting social welfare, including MNREGA , social security scheme (pension antyodaya insurance etc). Obtaining various certificate (such as caste, disability , birth, income etc ) and obtaining ration card, aadhar card, National population register, voter ID Card, passport etc. Interaction with protection officer, appropriate authority under PCPNDT Act, 1994 etc से संबंधित विषयों पर जानकारियां उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यह भी बताया गया कि जनपद के विभिन्न विधि महाविद्यालयों से छात्र व छात्राये व जनसामान्य से से 250 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । जिनके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को उनके दायित्व के विषय में बताया गया कि किस प्रकार से वह समाज की न्याय व्यवस्था में अपना पुरजोर सहयोग व विधिक सेवाएं व सहायता प्रदान करा सकते हैं।