NEET पेपर लीक: फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन नहीं पहुंचा CBI का वकील, सुनवाई टली

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NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए खासतौर पर बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन झटका लग गया। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई कार्यवाही के दौरान CBI की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, जिसके चलते अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

कोर्ट ने दिए ये निर्देश

अदालत ने Director of Prosecution को निर्देश दिया है कि NEET पेपर लीक मामले की पैरवी के लिए जल्द से जल्द एक लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त किया जाए, ताकि आगे सुनवाई में कोई रुकावट न आए। सोमवार को आरोपियों विकास और दिनेश बिवाल की जमानत याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थीं, लेकिन वकील की गैरमौजूदगी के चलते इन पर भी सुनवाई नहीं हो पाई।

अब 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में तय की गई है। उम्मीद है कि तब तक अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक की नियुक्ति हो जाएगी।

PM मोदी ने किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान

गौरतलब है कि NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब डेढ़ महीने तक प्रदर्शन चला था। इसके बाद PM मोदी ने Instagram पर लाइव आकर छात्रों से बातचीत की थी और पेपर लीक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जेल की सजा दिलाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।

संशोधन बिल में भी है फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान

लोकसभा में पेश किए गए पेपर लीक रोकथाम संशोधन बिल में भी प्रावधान है कि चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा किया जाए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही में पहले ही दिन आई रुकावट से इस मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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